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उत्तराखंड: हाईकोर्ट का फैसला, दुष्कर्म मामले में आरोपी की दूसरी जमानत याचिका मंजूर

Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Mon, 12 Oct 2026 09:17 PM IST
सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी है।

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Second bail plea of accused in misdeed case accepted in uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी की दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद पीड़िता की गवाही के आधार पर आरोपी को जमानत दे दी है।

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न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी आकाश सिंह ने हाईकोर्ट में दूसरी जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा थाने में वर्ष 2025 को दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोपी की पहली जमानत अर्जी अप्रैल 2026 में हाईकोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी थी। इसके बाद विचारण न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज हुए, जिन्हें दूसरी जमानत अर्जी का नया आधार बनाया गया।

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आरोपी की ओर से कहा गया कि जिरह के दौरान पीड़िता ने स्वीकार किया कि वह वर्ष 2020-21 में गुजरात में आरोपी के साथ रही थी। इस अवधि में दोनों अलग-अलग स्थानों पर कई रात साथ रहे और उनके बीच सहमति से शारीरिक संबंध भी बने। प्रार्थना पत्र में कहा कि आरोपी और पीड़िता के परिजनों के बीच समझौता हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता को 2,03,000 रुपये देने की बात तय हुई थी। पीड़िता और उसकी मां के बयान दर्ज हो चुके हैं, इसलिए आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

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