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Nainital News: संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश के मामले में जवाब तलब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Nov 2022 11:27 PM IST
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Response summoned in case of holiday on Sunday in Sanskrit colleges
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के संस्कृत महाविद्यालयों में रविवार को अवकाश नहीं किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, निदेशक संस्कृत शिक्षा देहरादून, मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली, बद्रीश कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय डिमरी सिमली कर्णप्रयाग और बद्रीश कीर्ति इंटर कॉलेज डिमरी सिमली कर्णप्रयाग को 18 अप्रैल 2023 तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। गोपेश्वर चमोली निवासी पर्वतीय शिल्पकार सभा के अध्यक्ष गिरीश लाल आर्या ने जनहित याचिका दायर में कहा कि प्रदेश में संस्कृत के 12 विद्यालय और महाविद्यालय हैं, जिनमें से सिर्फ तीन विद्यालयों में रविवार को अवकाश रहता है। शेष में पंचांग को देखकर त्रिपदा या अष्टमी को अवकाश होता है। याचिका में कहा गया कि जब सभी का रविवार को अवकाश रहता है तो इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में क्यों नहीं।
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याचिका में कहा है कि रविवार को अवकाश नहीं होने के कारण इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग नहीं कर पाते क्योंकि ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाएं रविवार को ही होती हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है।
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