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Nainital News: पॉक्सो के आरोपी प्रोफेसर दोषमुक्त, तीन साल बाद आया फैसला

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Apr 2024 06:13 AM IST
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Professor accused of POCSO acquitted, verdict came after three years
हल्द्वानी। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड़ के प्रोफेसर जीके गौतम को कोर्ट ने पॉक्सो के मामले में दोषमुक्त करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने प्रोफेसर पर लगे आरोप साबित न होने और साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। वहीं पुलिस के दो विवेचकों की जांच पर भी टिप्पणी की है।
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अधिवक्ता राजन मेहरा ने बताया कि प्राध्यापक जीके गौतम के खिलाफ एक छात्रा के पिता ने 24 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्राध्यापक उनकी बेटी को फोन कर अश्लील बात करते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रा को घर पर भी बुलाया था। मामले में 23 नवंबर 2021 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जब सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि प्राध्यापक पर लगे आरोप झूठे थे। असल में कॉलेज में प्रयोगात्मक फाइल जमा करनी थी लेकिन छात्रा की ओर से नहीं की गई।
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वहीं कोर्ट ने मामले में जांच करने वाली दो महिला दरोगाओं की कार्रवाई पर भी टिप्पणी की। इस तरह के झूठे आरोपों को समाज के लिए घातक भी बताया। प्राध्यापक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन मेहरा ने आठ गवाह पेश किए। फोन की रिकॉर्डिंग में कोई अश्लील बात नहीं पाई गई। सबूत और बयानों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने प्राध्यापक को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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