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माता-पिता की बेकद्री की तो होगी जेल
ब्यूरो/अमर उजाला,हल्द्वानी
Updated Thu, 28 May 2015 01:55 AM IST
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अब अगर किसी ने अपने माता-पिता का भरण पोषण करने से इनकार किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। पीड़ित वरिष्ठ नागरिक तहसील स्तर पर गठित ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एसडीएम के यहां शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में प्रदेश में लागू माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम का सभी जनपदों में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
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समाज कल्याण निदेशालय में बुधवार को सचिव पीएस जंगपांगी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने भरण-पोषण अधिनियम की समीक्षा करते हुए सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जनपदों में अब तक जिला स्तरीय कमेटी गठित नहीं हुई है, वहां एक सप्ताह के भीतर कमेटी का गठन कर निदेशालय को अवगत कराएं।
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समाज कल्याण निदेशक बीएस धानिक ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस अधिनियम में भरण-पोषण अधिकारी बनाया गया है, अगर कोई पीड़ित वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन एसडीएम के यहां शिकायत करते हैं कि उसके बच्चे उनका भरण-पोषण नहीं कर रहे हैं तो भरण-पोषण अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे तथा पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।
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बेटों द्वारा भरण पोषण से इनकार करने पर आरोपी को एसडीएम सीधे जेल भेज सकते हैं। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि इस योजना की राज्य परिषद के गठन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सामाजिक कार्यकर्ताओं के जनपदवार दो-दो नाम तत्काल भेजे जाएं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा में बताया गया कि सर्वप्रथम 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में यह योजना लागू की जाए। योजनांतर्गत राज्य में 100 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में नशेड़ी व्यक्तियों के पुनर्वास योजना के बारे में निर्देश दिए गए कि नशे के आदी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके पुनर्वास के लिए रोजगार की योजनाएं बनाईं जाएं। समाज कल्याण निदेशक श्री धानिक ने पेंशनर्स के पोस्टकार्ड के माध्यम से मिली शिकायतों के बारे में नैनीताल, अल्मोड़ा एवं देहरादून जिले के समाज कल्याण अधिकारियों को शिकायतों का तत्काल निस्तारण कर लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि भेजने के निर्देश दिए। बैठक में उपनिदेशक वंदना सिंह समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।