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चुंगी व पार्किंग में धांधली के मामले में नगर पालिका नैनीताल से जवाब तलब
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने नगर पालिका नैनीताल में चुंगी व पार्किंग में हुई धांधली के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नगर पालिका नैनीताल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने चुंगी में कोई अनियमितता नहीं की है। नगर पालिका ने बिना किसी नोटिस के उनका पार्किंग व चुंगी का ठेका निरस्त कर दिया।
कहा कि उन्हें ठेके के शर्तों के मुताबिक अक्तूबर में 31 लाख रुपये नगर पालिका को देने थे जिसमें से उन्होंने 10 लाख रुपये सितंबर में ही नगरपालिका को दे दिए थे, जबकि उनकी 50 लाख रुपये की धरोहर नगर पालिका के पास जमा है। याचिकार्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर पालिका नैनीताल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पार्किंग के ठेकेदार नरदेव शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने चुंगी में कोई अनियमितता नहीं की है। नगर पालिका ने बिना किसी नोटिस के उनका पार्किंग व चुंगी का ठेका निरस्त कर दिया।
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कहा कि उन्हें ठेके के शर्तों के मुताबिक अक्तूबर में 31 लाख रुपये नगर पालिका को देने थे जिसमें से उन्होंने 10 लाख रुपये सितंबर में ही नगरपालिका को दे दिए थे, जबकि उनकी 50 लाख रुपये की धरोहर नगर पालिका के पास जमा है। याचिकार्ताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर पालिका नैनीताल को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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