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Haldwani: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, न्यायधीश और पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 11 Feb 2026 10:13 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी
संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Wed, 11 Feb 2026 10:13 AM IST
सार

हल्द्वानी की पाॅक्सो कोर्ट ने किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager in haldwani
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हल्द्वानी में अपर सत्र न्यायाधीश व पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने किशोरी को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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दो जून 2023 को एक महिला ने हल्द्वानी कोतवाली में पोती की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि राजपुरा क्षेत्र का निवासी संदीप शर्मा किशोरी को भगा कर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच करते हुए पीड़िता और आरोपी की तलाश शुरू की। बाद में पीड़िता को सितारगंज से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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इस मामले की सुनवाई पाॅक्सो कोर्ट में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष अपने तर्कों को साबित नहीं कर सका। आरोपी पर किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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