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Nainital: भवाली-दुनिखाल मार्ग पर हुए हादसे की होगी मजिस्ट्रेटी जांच, आठ जून तक मांगे साक्ष्य

Sat, 23 May 2026 10:32 AM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी
संवाद न्यूज एजेंसी Published by: गायत्री जोशी Updated Sat, 23 May 2026 10:32 AM IST
सार

भवाली-दुनिखाल मोटर मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों और सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की पड़ताल के लिए विभिन्न विभागों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

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magisterial probe ordered into ratighat bypass accident that killed five
सेनिटोरियम-रातीघाट बाईपास पर ढैला गांव में इस जगह से गहरी खाई में जा गिरी कार। - फोटो : संवाद

विस्तार

नैनीताल जिले के भवाली-दुनिखाल मोटर मार्ग पर 21 मई 2026 को हुए सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने इस मामले में तत्काल मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

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उप जिला मजिस्ट्रेट, कैंचीधाम के स्तर पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके पास दुर्घटना से संबंधित कोई जानकारी या साक्ष्य है, तो वे आठ जून 2026 तक उप जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, कैंचीधाम में प्रस्तुत कर सकते हैं। जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी को वाहन और दुर्घटना की तकनीकी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह में देने को कहा गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को मृतकों से संबंधित सभी अभिलेख और चिकित्सीय कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी, भवाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य तकनीकी विवरण समय पर प्रस्तुत करने को कहा गया है। लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के अधिशासी अभियंता को मार्ग पर सुरक्षा उपायों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह में देने का आदेश दिया गया है। तहसीलदार, कैंचीधाम को इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विभिन्न विभागों को निर्देश

जांच के लिए कई विभागों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी को वाहन की तकनीकी रिपोर्ट एक सप्ताह में देनी होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को मृतकों के सभी चिकित्सीय अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी, भवाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मार्ग पर क्रैश बैरियर और साइन बोर्ड जैसे सुरक्षा उपायों की स्थिति पर रिपोर्ट देनी होगी।

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