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Nainital: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया; जुर्माना नहीं देने पर...?
Fri, 26 Jul 2024 08:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Updated Fri, 26 Jul 2024 08:13 AM IST
सार
नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी को आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जून 2021 को मृतका बसंती देवी उर्फ बीना के पिता मदन गिरि निवासी ग्राम बैना ताड़ीखेत रानीखेत ने पट्टी विषव्यूला धारी में बेटी की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा कि उसकी बेटी बसंती का पति सतीश पुरी निवासी ग्राम ओखलकांडा तहसील खनस्यू आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। पति की मारपीट के चलते ही उनकी बेटी की मौत हुई है। अभियोजन की ओर से तथ्यों को साबित करने के लिए 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। तर्क रखा कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या करने के आशय से उसे गंभीर चोटें पहुंचाईं जिससे उसके सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतका की तीन नाबालिग बेटियों को उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता योजना-2013 और 2020 के तहत सहायता धनराशि प्रदान कराने के लिए भी निर्देशित किया। बता दें कि घटना के चश्मदीद साक्षी मृतका की बेटी और सास कमला देवी कोर्ट में बतौर साक्षी पेश हुए लेकिन बयान से मुकरने के कारण दोनों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष पड़ोसियों के साक्ष्य की मदद से अभियुक्त को दोषी करार करवाने में सफल रहे।
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