फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Instructions to continue the selection process in police recruitment and not to declare the results without pe

नैनीताल हाईकोर्ट: पुलिस भर्ती में चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना अनुमति घोषित न करने के निर्देश

Fri, 18 Jul 2025 10:54 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 18 Jul 2025 10:54 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में दिए आदेश के क्रम में राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। 

विज्ञापन
Instructions to continue the selection process in police recruitment and not to declare the results without pe
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पूर्व में दिए आदेश के क्रम में राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है।

विज्ञापन

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए।

विज्ञापन

याचिका में कहा कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है लेकिन उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed