फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court stayed the order of recovery from Forest Development Corporation personnel

वन विकास निगम कर्मियों से वसूली के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 02:14 AM IST
विज्ञापन
High Court stayed the order of recovery from Forest Development Corporation personnel
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड वन विकास निगम के 75 कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके वेतन/ग्रेच्युटी से की जारी रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 सितंबर की तिथि नियत की।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। वन निगम के 75 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के वेतन से यह कहते हुए कटौती के आदेश जारी किए थे कि उनको गलती से वेतन देने के दौरान अधिक भुगतान किया गया है। इन सभी 75 वन निगम कार्मिकों को 8700 ग्रेड पे पर सैलरी का भुगतान किया जा रहा था। एकाएक एक ऑडिट कराकर शासन और वन निगम की ओर से इन कर्मचारियों के ग्रेड पे को 6600 रुपये किया गया। एकलपीठ के आदेश की अवहेलना करते हुए इन कार्मिकों को न केवल कम वेतन दिया जाने लगा बल्कि पूर्व में दिए जा रहे 8700 ग्रेड वेतन की रिकवरी भी इनकी सैलरी/पेंशन से की जाने लगी। जिसे पूर्व में याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
विज्ञापन

इसके बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने फिर 20 मई 2019 को शासनादेश जारी कर कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश दे दिए, जिसे वन निगम के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस तरह की रिकवरी को अवैध मानते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और वन निगम को निर्देशित किया की वह ग्रेड पे 8700 के अनुरूप वन निगम के इन 75 कार्मिकों को वेतन और पेंशन का भुगतान करना सुनिश्चित करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed