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हाईकोर्ट ने पीड़िता को सुरक्षा देने के एसएसपी को दिए आदेश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jul 2021 02:09 AM IST
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High Court orders SSP to give protection to the victim
नैनीताल। हाईकोर्ट ने ज्वालापुर हरिद्वार के भाजपा विधायक के महिला से दुष्कर्म मामले में पीड़िता व उसके परिवार को तुरंत सुरक्षा देने के आदेश एसएसपी हरिद्वार व पुलिस स्टेशन ऑफिसर बहादराबाद को दिए हैं। कोर्ट ने यह भी आदेश दिए हैं कि अगर विधायक व उसके साथियों की ओर से भविष्य में पीड़िता या उसके परिवार को कोई जानमाल का नुकसान पहुंचाया या धमकाया जाता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने विधायक सुरेश राठौर, शिवप्रताप राठौर व अनिल सहगल को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधायक सुरेश राठौर व उसके अन्य दो साथियों की ओर से उसको व परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले के अनुसार महिला ने आरोप लगाया था कि जब वह अपने व्यक्तिगत काम से विधायक के कार्यालय में गई तो विधायक ने उनके साथ कई बार दुराचार किया।
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