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हाईकोर्ट---छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने के निर्देश

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2019 01:21 AM IST
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High court --- Instructions to continue hearing in scholarship scam case on Friday also
scholorship
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामले में आरोपी समाज कल्याण संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस उनका और उनके परिवार का उत्पीड़न कर रही है लिहाजा उनके मामले में शीघ्र सुनवाई की जाए।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान संयुक्त निदेशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के कारण उसे उच्च न्यायालय को रेफर कर दिया था। दोनों ही कोर्ट ने गीताराम नौटियाल की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी। इसके बाद गीताराम नौटियाल ने एससी- एसटी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया और कहा कि एसआईटी पूछताछ के नाम पर उनका उत्पीड़न कर रही है। इस पर आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे।
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