नगर आयुक्त का उत्तराखंड हाईकोर्ट में जवाब: बोले- लावारिस पशुओं को रखने के लिए नहीं है जगह
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
Published by: हीरा मेहरा
Updated Tue, 19 Dec 2023 09:47 AM IST
सार
उत्तराखंड हाईकोर्ट में सड़कों पर छोड़े गए आवारा पशुओं के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में मुख्य नगर आयुक्त ने कहा कि आवारा पशुओं को रखने की जगह नहीं है। निजी गोशालाओं में भी अब जगह नहीं बची।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला