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जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर सुनवाई अगले हफ्ते
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने जनरल ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से प्रदेशभर में की जा रही हड़ताल के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इसे अन्य बेंच को रेफर करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी ललित कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन के करीब डेढ़ लाख कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ दो मार्च से हड़ताल पर हैं।
याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों की हड़ताल से सभी राजकीय कार्य बाधित हो रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि या तो कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लें या हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी ललित कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्प्लाइज एसोसिएशन के करीब डेढ़ लाख कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ दो मार्च से हड़ताल पर हैं।
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याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों की हड़ताल से सभी राजकीय कार्य बाधित हो रहे हैं। हड़ताली कर्मचारी हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि या तो कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लें या हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
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