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Nainital: गवाही में लापरवाही पर हेड कांस्टेबल चार घंटे रहा न्यायिक अभिरक्षा में, एडीजे की अदालत ने सुनवाई की

Fri, 28 Feb 2025 11:24 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 28 Feb 2025 11:24 AM IST
सार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विक्रम की अदालत ने न्यायिक मामलों में गवाही पर लापरवाही बरतने के आरोप में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र चंद्र को न्यायालय में शाम पांच बजे तक अभिरक्षा में रहने के आदेश दिए।

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Head constable remained in judicial custody for four hours for negligence in testimony in nainital
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

 

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विक्रम की अदालत ने न्यायिक मामलों में गवाही पर लापरवाही बरतने के आरोप में हेड कांस्टेबल सुरेंद्र चंद्र को न्यायालय में शाम पांच बजे तक अभिरक्षा में रहने के आदेश दिए। अदालत ने हेड कांस्टेबल को छह मार्च को गवाही के लिए उपस्थित रहने के भी आदेश दिए हैं।

एडीजे न्यायालय में वादों की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को एडीजीसी फौजदारी की ओर से एक मामला रखा गया। वादी के अधिवक्ता की ओर से आरोपियों की माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। इस पर न्यायालय ने कहा कि यह केवल आज के लिए स्वीकार रहेगा। गवाही के लिए साक्ष्य हेड कांस्टेबल भी उपस्थित नहीं हुए। सुबह 11.30 बजे मामले की पुन: सुनवाई के समय भी हेड कांस्टेबल उपस्थित नहीं हुए। बाद में दोपहर एक बजे फिर हुई सुनवाई में हेड कांस्टेबल उपस्थित हुए लेकिन न्यायालय ने गवाही में लापरवाही पर उन्हें शाम पांच बजे तक अभिरक्षा में रहने के आदेश दिए। बाद में इसी मामले में छह मार्च की तिथि नियत करते हुए उन्हें उपस्थित रहने के आदेश भी दिए।

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