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Haldwani News: मलिक की संपत्ति की ED से जांच कराने की सिफारिश, पुलिस महानिदेशक ने ईडी को भेजा पत्र

Wed, 28 Aug 2024 09:54 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 28 Aug 2024 09:54 AM IST
सार

हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जिला प्रशासन और पुलिस की संस्तुति पर पुलिस महानिदेशक ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजा है। 

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Haldwani News: Recommendation to get Malik property investigated by ED
मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड में राज्य सरकार शिकंजा कसने लगी है। जिला प्रशासन और पुलिस की संस्तुति पर पुलिस महानिदेशक ने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजा है। पत्र में अब्दुल मलिक की संपत्ति और उसके संस्था में आए पैसे की जांच करने की संस्तुति की गई है। ईडी जल्द मलिक के संपत्ति की जांच शुरू कर सकती है।

आठ फरवरी को बनभूलपुरा में सरकारी भूमि से धार्मिक स्थल हटाने के दौरान उपद्रव हुआ था। इस दौरान पत्थरबाजी से लेकर गाेली भी चली थी। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना फूंक दिया था। उपद्रव में पांच लोगों की मौत हुई। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए यहां कफ्र्यू भी लगाया गया था।

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पुलिस और प्रशासन की जांच में अब्दुल मलिक को उपद्रव का मास्टमाइंड बताया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच की थी। प्रशासन के अनुसार जांच में फर्जी संस्थान के संचालन, संस्था में बाहरी पैसों का लेनदेन, झूठे स्टांप में जमीनों का क्रय-विक्रय, अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर कब्जा आदि मामले सामने आए थे।

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इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने अब्दुल मलिक की संपत्ति संस्था की जांच आदि प्रकरणों की ईडी जांच कराने के लिए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को पत्र भेजा था। इस पत्र के आधार पर कार्रवाई के लिए अब पुलिस महानिदेशक ने ईडी को अपनी संस्तुति की है। पत्र में लिखा है कि मलिक के पास हल्द्वानी के अतिरिक्त बाहरी प्रदेशों व संस्थानों में पैसों का लेनदेन व परिचालन किया जा रहा है। राज्य के अलावा अन्य प्रदेशों में भी इनकी बेनामी संपत्ति होना प्रकाश में आया है।

जिला प्रशासन की जांच में पीएमएलए एक्ट का उल्लघंन आया सामने
जांच में सामने आया है कि अब्दुल मलिक ने फर्जी संस्था के माध्यम से धन शोधन किया। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का उल्लघंन हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए ईडी से जांच की सस्तुति की गई है।

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