{"_id":"59af13164f1c1bab078b478a","slug":"gst-return-submission-period-again","type":"story","status":"publish","title_hn":"जीएसटी रिटर्न जमा करने की मियाद फिर बढ़ी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जीएसटी रिटर्न जमा करने की मियाद फिर बढ़ी
अमर उजाला ब्यूरो हल्द्वानी
Updated Wed, 06 Sep 2017 02:41 AM IST
विज्ञापन
जीएसटी
- फोटो : Amar Ujala
केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न जमा करने की मोहलत पांच दिन बढ़ा दी है। इसके बाद जुलाई का रिटर्न सितंबर और अगस्त का अक्तूबर में जमा करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन कराधान इंतजाम से जूझ रहे कारोबारियों ने राहत की सांस ली है।
विज्ञापन
राज्य कर विभाग के मुताबिक प्रदेश में 98,783 कारोबारी पंजीकृत हैं। इनमें 15 हजार 786 कारोबारियों ने समाधान की योजना ग्रहण की हैं इन्हें महीने में एक ही रिटर्न जमा करना होगा। कारोबारी जीएसटी का पहला और दूसरा रिटर्न जमा करने में फिसड्डी हैं।
विज्ञापन
वहीं, जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल की धीमी रफ्तार और तकनीकी गड़बड़ियों से भी रिटर्न जमा करने में खासी दिक्कतें पेश हुई। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई का अभी तक 2,701 कारोबारियों ने जीएसटी आर 1 और 64,207 ने जीएसटी 3 बी रिटर्न जमा नहीं किया है।
विज्ञापन
इधर, एक बार फिर रिटर्न भरने की मियाद पांच से 10 दिन तक बढ़ा दी गई है। सहायक आयुक्त वीपी ओझा ने बताया कि राज्य कर के सभी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
किस रिटर्न की अंतिम तिथि कब
माह जीएसटी आर 1 की जीएसटी आर 2 की जीएसटी आर 3 की
जुलाई 10 सितंबर 25 सितंबर 30 सितंबर
अगस्त 5 अक्तूबर 10 अक्तूबर 15 अक्तूबर