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Nainital News: नशे के तस्कर को 14 वर्ष का कारावास, एक लाख रुपये का अर्थदंड
Sun, 01 Jun 2025 02:19 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sun, 01 Jun 2025 02:19 AM IST
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नैनीताल। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने शनिवार को नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार बनभूलपुरा निवासी सलमान कुरैशी को 14 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार एसआई अमर पाल सिंह ने बनभूलपुरा थाने में 27 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि वह हमराही के साथ गश्त पर थे। इसी समय सलमान कुरैशी निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा हल्द्वानी को पकड़ा जिसके बैग से 49 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और उच्चाधिकारियों के आदेश पर कुसुम रावत ने विवेचना के तहत बरामद इंजेक्शन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार एसआई अमर पाल सिंह ने बनभूलपुरा थाने में 27 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि वह हमराही के साथ गश्त पर थे। इसी समय सलमान कुरैशी निवासी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा हल्द्वानी को पकड़ा जिसके बैग से 49 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और उच्चाधिकारियों के आदेश पर कुसुम रावत ने विवेचना के तहत बरामद इंजेक्शन को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।
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