फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   deo of almora will have to appear infront of court if he does not accept the decision

18 तक आदेश नहीं माना तो कोर्ट में पेश हों डीईओ अल्मोड़ा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2019 11:18 PM IST
विज्ञापन
deo of almora will have to appear infront of court if he does not accept the decision
प्रतीकात्मक फोटो
नैनीताल। आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को 18 दिसंबर तक कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी 87 वर्षीय कमला देवी पत्नी स्वर्गीय घनश्याम सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि फरवरी 2018 में हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के पति स्व. घनश्याम सिंह नेगी की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान वास्तविक तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें। याचिका में कहा गया कि उनके पति घनश्याम सिंह नेगी सहायक अध्यापक के पद से 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मृत्यु 2010 में हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed