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एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन के निर्देशों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन एवं राजस्व विभाग ने मोतीनगर के दो स्टोन क्रेशर सी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 14 May 2022 02:51 AM IST
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crusher seal
मोतीनगर स्थित हिमालय स्टोन क्रशर को एनजीटी के आदेश के बाद सीज करते अधिकारीगण। - फोटो : LALKUAN
लालकुआं (नैनीताल)। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के बाद जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मोतीनगर स्थित दो स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया है।
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शुक्रवार की शाम मोतीनगर स्थित मैसर्स हिमालय स्टोन इंडस्ट्रीज और मैसर्स हिमालय ग्रिड में पहुंच कर दोनों क्रशरों के कंट्रोल रूम, मुख्य कार्यालय एवं अन्य मशीनों को सीज कर दिया। तहसीलदार लालकुआं सचिन कुमार ने बताया कि एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन की ओर से दोनों क्रशरों को सीज करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में खनन विभाग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्व विभाग ने संयुक्त रुप से यह कार्रवाई की। लगभग तीन घंटे से अधिक समय तक चली प्रक्रिया के दौरान टीम ने दोनों क्रशरों की खरीद और बिक्री सहित अन्य कार्यों पर रोक लगा दी।
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इस दौरान क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. डीके जोशी, सहायक अधिकारी हरीश चंद्र जोशी, खनन विभाग के सर्वेक्षक ऐश्वर्या शाह, तहसीलदार सचिन कुमार, कानूनगो मनोज कुमार और पटवारी मनोज रावत सहित अन्य विभागों के कर्मचारी मौजूद थे। एनजीटी की ओर से प्रदूषण फैलाने पर दोनों स्टोन क्रशरों को सीज करने के आदेश जिला प्रशासन नैनीताल को दो दिन पूर्व ही दिए गए थे। इस पर जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम यह कार्रवाई की। अब दोनों क्रशरों के खरीद एवं बिक्री पर निर्णय खनन विभाग को लेना है।
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