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सूरत की साड़ी कंपनी पर 1399 रुपए का जुर्माना

Sat, 25 Aug 2018 02:06 AM IST
Updated Sat, 25 Aug 2018 02:06 AM IST
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सूरत की साड़ी कंपनी पर 1399 रुपए का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट
नैनीताल। उपभोक्ता फोरम ने महिला के साथ धोखाधड़ी करने वाली सूरत (गुजरात) की साड़ी कंपनी पर 4399 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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तल्लीताल की शशी वर्मा पत्नी गणेश लाल वर्मा ने बीते दिनों उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष यूएस नबियाल, वरिष्ठ सदस्य मंजू कोटलिया और सदस्य राजेंद्र परगई को वाद दायर कर बताया था कि उन्होंने एक सितंबर 2017 को ऑनलाइन एक साड़ी लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स पोलारिस कामर्शियल मॉल सूरत गुजरात से मंगवाई। 12 सितंबर को साड़ी उन्हें मिली, लेकिन साड़ी उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने संस्था से बात की तो संस्थान ने साड़ी वापस भेजने की बात कही।


संस्था ने कहा कि साड़ी वापस मिलने के बाद वह उनके बैंक खाते में रुपये डाल देगी, लेकिन संस्था ने रुपये वापस नहीं किये। उन्होंने काफी समय तक प्रयास किए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस पर उन्होंने वाद दायर किया। वाद की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने महिला को साड़ी की मूल कीमत और तीन हजार रुपये मानसिक रूप से परेशान करने के बदले देने का आदेश दिया। फोरम ने कहा कि तय समय पर पैसा अदा न करने पर संस्था को ब्याज भी देना होगा।
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सूरत की साड़ी की कंपनी पर 4399 रुपये का जुर्माना
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