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शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को अवमानना नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2019 01:54 AM IST
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Contempt notice to Urban Development Secretary Shailesh Bagouli
Hatira law-gable
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ग्राम ढंढेरा तहसील रुड़की जिला हरिद्वार निवासी आनंद तोमर ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने 2 अप्रैल 2019 को ग्राम पंचायत ढंढेरा को दो माह के भीतर नगर पंचायत बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अदालत के इस आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगौली को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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