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उत्तराखंडः कांग्रेस के बागी विधायकों पर 23 को होगी अगली सुनवाई

Tue, 12 Apr 2016 02:05 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 12 Apr 2016 02:05 PM IST
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congress rebel mla case hearing in nainital high court
हाईकोर्ट भवन नैनीताल - फोटो : अमर उजाला

उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई आगामी 23 अप्रैल को होगी।

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कोर्ट ने दो पक्षों को शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को भी हाईकोर्ट में दोपहर दो बजे तक सुनवाई हुई, जिसके बाद 23 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारिख दी गई। 
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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष यह सुनवाई चल रही हैं। बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के मामले की पैरवी आर्यमन सुंदरम, एल. नागेश्वर राव और दिनेश द्विवेदी कर रहे हैं। बागियों द्वार दाखिर ‌की गई याचिका में कहा गया कि बागियों ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, वे केवल केवल सरकार के खिलाफ गए थे।
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याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला भी दिया गया है। बता दें कि बागी विधायक सुबोध उनियाल, शैलारानी रावत, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, हरक सिंह रावत, अमृता रावत, शैलेंद्र मोहन सिंघल और प्रदीप बत्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27 मार्च 2016 को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सभी बागी विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी थी।

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