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75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
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लालकुआं। केंद्र सरकार ने 75 माइक्रोन से कम मोटाई के सिंगल यूज प्लास्टिक पर 30 जून 2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। नगर पंचायत ने क्षेत्रवासियों से 75 माइक्रोन से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की है।
नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पूजा ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार एक सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टीकर आदि प्रतिबंधित होगा। किसी प्रतिष्ठान, दुकान, निजी संस्थान पर पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत की ओ से एक जुलाई से अभियान चलाया जाएगा।
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नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी पूजा ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने 75 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की अधिसूचना जारी की है। केंद्र ने प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
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अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार एक सौ माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्टीकर आदि प्रतिबंधित होगा। किसी प्रतिष्ठान, दुकान, निजी संस्थान पर पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत की ओ से एक जुलाई से अभियान चलाया जाएगा।
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