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किशोरी के अपहरण मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा
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प्रतीकात्मक फोटो
हल्द्वानी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनीष कुमार पांडे की कोर्ट ने किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी महेश को दोषी पाकर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी अनीता जोशी के अनुसार एक महिला ने काठगोदाम थाने में 31 दिसंबर 2012 को तहरीर दी कि उसकी भतीजी का घर के पास से अपहरण किया गया है। पुलिस ने धारा 363, 376 (3) सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को रुद्रपुर से महेश राम के साथ बरामद किया था। इसके बाद महेश गिरफ्तार किया गया।
आरोपी महेश अल्मोड़ा जिले के पूनाकोट का रहने वाला है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर कहा कि महेश किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने महेश को किशोरी के अपहरण का दोषी पाया।
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एडीजीसी अनीता जोशी के अनुसार एक महिला ने काठगोदाम थाने में 31 दिसंबर 2012 को तहरीर दी कि उसकी भतीजी का घर के पास से अपहरण किया गया है। पुलिस ने धारा 363, 376 (3) सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने किशोरी को रुद्रपुर से महेश राम के साथ बरामद किया था। इसके बाद महेश गिरफ्तार किया गया।
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आरोपी महेश अल्मोड़ा जिले के पूनाकोट का रहने वाला है। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर कहा कि महेश किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाहों को पेश किया। कोर्ट ने महेश को किशोरी के अपहरण का दोषी पाया।
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