फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   नाबालिग से दुराचार में 10 साल की कैद

नाबालिग से दुराचार में 10 साल की कैद

Wed, 06 Mar 2013 05:31 AM IST
Nainital
Nainital Updated Wed, 06 Mar 2013 05:31 AM IST
विज्ञापन
हल्द्वानी। नाबालिग लड़की को शादी के बहाने बहला फुसलाकर दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि 15 अक्टूबर 2008 को राजपुर निवासी डोनी उर्फ सुरेंद्र पाल के खिलाफ एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी डोनी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश हल्द्वानी प्रशांत जोशी की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को धारा 376 में 10 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना, 366 में चार साल की सजा और चार हजार का जुर्माना तथा 363 में चार साल की सजा और चार हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed