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आयुष सचिव को अवमानना नोटिस

Thu, 15 Nov 2018 02:12 AM IST
Updated Thu, 15 Nov 2018 02:12 AM IST
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आयुष सचिव को अवमानना नोटिस
court - फोटो : PTI
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं करने पर आयुष सचिव आरके सुधांशु को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी नीरज कुमार धूलिया ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि चार जुलाई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर नियमों के तहत दस सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियमानुसार नियुक्ति नहीं की गई है।

बता दें कि पूर्व में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। याची का कहना था कि वह इस पद के लिए योग्य नहीं है।
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हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने पर दिया गया नोटिस
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