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24 घंटे के भीतर चिकित्सा आयु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश
Updated Sat, 21 Jul 2018 02:16 AM IST
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी (उत्तराखंड) निवासी नेशनल खिलाड़ी त्रितिक्षा कपिल को 24 घंटे के भीतर चिकित्सा आयु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। त्रितिक्षा कपिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राज्य की नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी है। उसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के लिये हो गया है। उसे प्रवेश के लिये चिकित्सा आयु प्रमाण पत्र की जरूरत है । वे 11 जुलाई से सीएमएस के चक्कर काट रहीं हैं लेकिन सीएमएस और सीएमओ की ओर से आयु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। त्रितिक्षा के मुताबिक आयु प्रमाण पत्र अगर समय से नहीं मिलता तो उसे चयन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ही उसे हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। हाल ही में त्रितिक्षा को प्रदेश सरकार की ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
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न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। त्रितिक्षा कपिल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे राज्य की नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी है। उसका चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के लिये हो गया है। उसे प्रवेश के लिये चिकित्सा आयु प्रमाण पत्र की जरूरत है । वे 11 जुलाई से सीएमएस के चक्कर काट रहीं हैं लेकिन सीएमएस और सीएमओ की ओर से आयु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। त्रितिक्षा के मुताबिक आयु प्रमाण पत्र अगर समय से नहीं मिलता तो उसे चयन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ही उसे हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। हाल ही में त्रितिक्षा को प्रदेश सरकार की ओर से तीलू रौतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
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