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ट्रक लूट कांड में 10-10 साल की सजा
Updated Sun, 01 Jul 2018 01:53 AM IST
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रामनगर (नैनीताल)। चार वर्ष पहले पांच बदमाशों ने चाकू, तमंचे दिखा एक ट्रक को लूट लिया था। इस मामले में थारी, काशीपुर के सभी पांच लुटेरों को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय सिविल कोर्ट ने उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई है।
थाना नखासा जिला संभल यूपी के मोहल्ला लोदीसराय निवासी मो. अनस का ट्रक यूपी 38टी 0692 स्थानीय स्टोन क्रशर पर चलता था। इसके चालक मो. इस्लाम, हेल्पर बिसारत थे। यह ट्रक 17 फरवरी 2014 को लूट लिया गया। चालक, हेल्पर के फोन पर संपर्क न होने पर ट्रक स्वामी अनस ने पीरूमदारा चौकी में सूचना दी थी। हल्द्वानी पुलिस ने उसी रात डेढ़ बजे कुसुुमखेड़ा तिराहे पर ट्रक को बरामद किया। इसमें सवार दो लुटेरों को पकड़ा गया। उन्होंने अपने नाम जुड़का नंबर दो कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी सुनील और विजेंद्र बताया। उनकी निशानदेही पर 18 फरवरी की सुबह ग्राम धमोला में गन्ने के खेत से हाथ-पांव बंधे चालक, परिचालक को बरामद किया गया। चालक ने बताया कि उपखनिज लेने स्टोन क्रशर जाते समय रात करीब आठ बजे थारी गांव चौराहे पर मिले तीन लोगों ने ट्रक रुकवाया और क्रशर तक जाने की बात कह तीनों ट्रक में बैठ गए। दो किमी जाने के बाद एक व्यक्ति ने चालक की कनपटी पर तमंचा लगा दिया। दूसरे ने परिचालक के पेट में चाकू लगाया। फिर खुद ट्रक चलाने लगे। धमोला में उन्हें फेंकने के बाद लुटेरे ट्रक को हल्द्वानी की ओर ले गए। पुलिस ने जुड़का नंबर दो कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी गौतम, विशाल को 19 फरवरी 2014 को केला मोड़ तिराहा कुंडेश्वरी काशीपुर से दबोचा गया।
पांच मई 2014 को ग्राम थारी पीरूमदारा निवासी मंजीत सिंह को वीरपुर लच्छी से दबोच लिया। आरोपियों के पास से एक 315 बोर तमंचा, एक कारतूस, एक चाकू, लूटे गए 50 हजार रुपये बरामद किए। आरोप पत्र दायर होने पर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पीएस बोहरा ने अभियोजन की ओर से अपर सत्र न्यायालय में 12 गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। शनिवार को उन्हें 10-10 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। दंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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थाना नखासा जिला संभल यूपी के मोहल्ला लोदीसराय निवासी मो. अनस का ट्रक यूपी 38टी 0692 स्थानीय स्टोन क्रशर पर चलता था। इसके चालक मो. इस्लाम, हेल्पर बिसारत थे। यह ट्रक 17 फरवरी 2014 को लूट लिया गया। चालक, हेल्पर के फोन पर संपर्क न होने पर ट्रक स्वामी अनस ने पीरूमदारा चौकी में सूचना दी थी। हल्द्वानी पुलिस ने उसी रात डेढ़ बजे कुसुुमखेड़ा तिराहे पर ट्रक को बरामद किया। इसमें सवार दो लुटेरों को पकड़ा गया। उन्होंने अपने नाम जुड़का नंबर दो कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी सुनील और विजेंद्र बताया। उनकी निशानदेही पर 18 फरवरी की सुबह ग्राम धमोला में गन्ने के खेत से हाथ-पांव बंधे चालक, परिचालक को बरामद किया गया। चालक ने बताया कि उपखनिज लेने स्टोन क्रशर जाते समय रात करीब आठ बजे थारी गांव चौराहे पर मिले तीन लोगों ने ट्रक रुकवाया और क्रशर तक जाने की बात कह तीनों ट्रक में बैठ गए। दो किमी जाने के बाद एक व्यक्ति ने चालक की कनपटी पर तमंचा लगा दिया। दूसरे ने परिचालक के पेट में चाकू लगाया। फिर खुद ट्रक चलाने लगे। धमोला में उन्हें फेंकने के बाद लुटेरे ट्रक को हल्द्वानी की ओर ले गए। पुलिस ने जुड़का नंबर दो कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी गौतम, विशाल को 19 फरवरी 2014 को केला मोड़ तिराहा कुंडेश्वरी काशीपुर से दबोचा गया।
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पांच मई 2014 को ग्राम थारी पीरूमदारा निवासी मंजीत सिंह को वीरपुर लच्छी से दबोच लिया। आरोपियों के पास से एक 315 बोर तमंचा, एक कारतूस, एक चाकू, लूटे गए 50 हजार रुपये बरामद किए। आरोप पत्र दायर होने पर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पीएस बोहरा ने अभियोजन की ओर से अपर सत्र न्यायालय में 12 गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने सभी पांचों अभियुक्तों को दोषी पाया। शनिवार को उन्हें 10-10 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया। दंड न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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