फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   हाइकोर्ट का आदेश सुरक्षित

हाइकोर्ट का आदेश सुरक्षित

Fri, 08 Dec 2017 02:26 AM IST
Updated Fri, 08 Dec 2017 02:26 AM IST
विज्ञापन
हाइकोर्ट का आदेश सुरक्षित
अदालत। - फोटो : amar ujala
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने धारचूला (पिथौरागढ़ जिला) के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। पूर्व में उच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को सार्वजनिक करने पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह ने उनके खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। याची की ओर से इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। पूर्व में एकल पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed