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Kotdwar News: चेक बाउंस मामले में निचली कोर्ट का आदेश बरकरार
Fri, 30 Oct 2026 04:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
Updated Fri, 30 Oct 2026 04:59 PM IST
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कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रजनी शुक्ला की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में राकेश चंद्र की अपील खारिज कर निचली अदालत से मिली सजा बरकरार रखी है।
राकेश चंद्र ने ममता से सात मई 2019 को कुल 10 लाख 20 हजार उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर उन्होंने 10 अप्रैल 2021 को 5.10 लाख का चेक दिया। ममता ने चेक बैंक में जमा किया तो वो बाउंस हो गया। राकेश चंद्र ने अपील में चेक देने से इन्कार करते हुए दावा किया कि ममता ने उनकी पत्नी के साथ विवाद के दौरान जबरन चेक ले लिया था।
पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से ऋण देने और उसके बदले चेक जारी किए जाने की बात साबित की जबकि आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने निचली अदालत के 25 जून 2026 के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई। इसके तहत राकेश चंद्र को एक साल के साधारण कारावास और 6.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
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राकेश चंद्र ने ममता से सात मई 2019 को कुल 10 लाख 20 हजार उधार लिए थे। रकम वापस मांगने पर उन्होंने 10 अप्रैल 2021 को 5.10 लाख का चेक दिया। ममता ने चेक बैंक में जमा किया तो वो बाउंस हो गया। राकेश चंद्र ने अपील में चेक देने से इन्कार करते हुए दावा किया कि ममता ने उनकी पत्नी के साथ विवाद के दौरान जबरन चेक ले लिया था।
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पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से ऋण देने और उसके बदले चेक जारी किए जाने की बात साबित की जबकि आरोपी ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अदालत ने निचली अदालत के 25 जून 2026 के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई। इसके तहत राकेश चंद्र को एक साल के साधारण कारावास और 6.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
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