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Haridwar News: श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा, न्यूनतम वेतन 13,173 रुपये तक
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- सरकार के निर्णय से श्रमिक संगठनों में खुशी विभाग से जल्द लागू कराने की मांग
- यह दरें 01 अक्तूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी की हैं। यह दरें 01 अक्तूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी। इसके तहत श्रमिकों को अब 13,173 रुपये तक न्यूनतम वेतन मिलेगा। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि श्रम आयुक्त कार्यालय ने आदेश के माध्यम से ये दरें निर्धारित की हैं।
न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत 57 नियोजनों, अभियंत्रण इकाइयों, उद्योगों और कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य में 57 नियोजनों के श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन की दरें 15 मार्च, 2024 को संशोधित की गई थीं। इसके बाद हर छह माह के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता रहा है।
वाणिज्यिक अधिष्ठानों और दुकान नियोजन के श्रमिकों के लिए भी नई दरें लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों को 12,539 रुपये मूल वेतन और 634 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रकार उनका कुल न्यूनतम वेतन 13,173 रुपये होगा। अर्धकुशल श्रमिकों का कुल वेतन 13,914 रुपये और कुशल श्रमिकों का 14,657 रुपये निर्धारित किया गया है।
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अभियंत्रण और कृषि क्षेत्र के लिए दरें
अभियंत्रण इकाइयों और उद्योगों में 50 या अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी दरें जारी हुई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,995 रुपये होगा। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों को 17,139 रुपये मिलेंगे। कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए भी महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उनका कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये निर्धारित किया गया है।
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जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध
श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी नियोजनों के मूल न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश अपलोड किए गए हैं। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने श्रमिकों और नियोजकों से अपील की है। उन्हें अपने नियोजन की श्रेणी के अनुसार लागू दरों की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त करनी चाहिए। इससे निर्धारित दरों के अनुरूप वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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- यह दरें 01 अक्तूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी
माई सिटी रिपोर्टर
हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें जारी की हैं। यह दरें 01 अक्तूबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी। इसके तहत श्रमिकों को अब 13,173 रुपये तक न्यूनतम वेतन मिलेगा। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने बताया कि श्रम आयुक्त कार्यालय ने आदेश के माध्यम से ये दरें निर्धारित की हैं।
न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत 57 नियोजनों, अभियंत्रण इकाइयों, उद्योगों और कृषि नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य में 57 नियोजनों के श्रमिकों के मूल न्यूनतम वेतन की दरें 15 मार्च, 2024 को संशोधित की गई थीं। इसके बाद हर छह माह के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता रहा है।
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वाणिज्यिक अधिष्ठानों और दुकान नियोजन के श्रमिकों के लिए भी नई दरें लागू होंगी। अकुशल श्रमिकों को 12,539 रुपये मूल वेतन और 634 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इस प्रकार उनका कुल न्यूनतम वेतन 13,173 रुपये होगा। अर्धकुशल श्रमिकों का कुल वेतन 13,914 रुपये और कुशल श्रमिकों का 14,657 रुपये निर्धारित किया गया है।
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अभियंत्रण और कृषि क्षेत्र के लिए दरें
अभियंत्रण इकाइयों और उद्योगों में 50 या अधिक कर्मकारों वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी दरें जारी हुई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों का कुल न्यूनतम वेतन 13,995 रुपये होगा। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,313 रुपये और कुशल श्रमिकों को 17,139 रुपये मिलेंगे। कृषि नियोजनों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए भी महंगाई भत्ता जारी किया गया है। उनका कुल न्यूनतम वेतन 9,500 रुपये निर्धारित किया गया है।
जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध
श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी नियोजनों के मूल न्यूनतम वेतन और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश अपलोड किए गए हैं। सहायक श्रम आयुक्त प्रशांत कुमार ने श्रमिकों और नियोजकों से अपील की है। उन्हें अपने नियोजन की श्रेणी के अनुसार लागू दरों की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त करनी चाहिए। इससे निर्धारित दरों के अनुरूप वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।