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Haridwar News: 110 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार, वाहन जब्त
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हरिद्वार। ज्वलापुर कोतवाली क्षेत्र में वाहन में प्रतिबंधित मांस लेकर पहुंचे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौके से 110 किलो प्रतिबंधित मांस और एक वाहन को जब्त कर लिया गया। उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गाय, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में एएसआई गंभीर तोमर टीम के साथ रविवार देर रात जटवाड़ा पुल पर चेकिंंग कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि सराय रोड पर खाली प्लाॅट में एक वाहन में प्रतिबंधित मांस लेकर पहुंचा है। पुलिस ने दबिश दी, जहां पुलिसकर्मियों को देखते ही गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
गाड़ी की तलाशी लेने पर अंदर से 110 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम रिफाकत निवासी ग्राम जौरासी कोतवाली रुड़की बताया। आरोपी ने 27 अप्रैल की ग्राम धनपुरा के जंगल में संरक्षित पशु का कटान किया था और मांस को लेकर यहां आया था। मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मांस को नष्ट करा दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली प्रभारी प्रदीप बिष्ट की अगुवाई में एएसआई गंभीर तोमर टीम के साथ रविवार देर रात जटवाड़ा पुल पर चेकिंंग कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि सराय रोड पर खाली प्लाॅट में एक वाहन में प्रतिबंधित मांस लेकर पहुंचा है। पुलिस ने दबिश दी, जहां पुलिसकर्मियों को देखते ही गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगा। घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया।
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गाड़ी की तलाशी लेने पर अंदर से 110 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम रिफाकत निवासी ग्राम जौरासी कोतवाली रुड़की बताया। आरोपी ने 27 अप्रैल की ग्राम धनपुरा के जंगल में संरक्षित पशु का कटान किया था और मांस को लेकर यहां आया था। मांस का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। मांस को नष्ट करा दिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
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