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मिस ब्रांडिंग में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक फेल, मुकदमा दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो हरिद्वार
Updated Sat, 04 Mar 2017 10:15 PM IST
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कोल्ड ड्रिंक पेप्सी में शुगर की मात्रा मानक से अधिक पाए जाने पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में निर्माता कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। कंपनी को दो महीने पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर मुकदमा दायर कराया गया है।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले साल जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। जिनमें कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की शील बंद बोतल को बतौर सैंपल लेते हुए जांच को रुद्रपुर लैब में भेजा। लैब में हुई जांच में पेप्सी की बोतल पर अंकित शुगर उसके अनुसार अधिक पाई गई। जिससे उत्पाद को मिस ब्रांडिंग के तहत पाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड नोएडा को दिसंबर महीने में नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस देने के दो महीने बाद तक भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। अग्रिम कार्यवाही कोर्ट के द्वारा की जाएगी।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले साल जुलाई महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे थे। जिनमें कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की शील बंद बोतल को बतौर सैंपल लेते हुए जांच को रुद्रपुर लैब में भेजा। लैब में हुई जांच में पेप्सी की बोतल पर अंकित शुगर उसके अनुसार अधिक पाई गई। जिससे उत्पाद को मिस ब्रांडिंग के तहत पाया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि सैंपल फेल होने पर निर्माता कंपनी वरुण बेवरेज लिमिटेड नोएडा को दिसंबर महीने में नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस देने के दो महीने बाद तक भी कंपनी ने कोई जवाब नहीं भेजा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। अग्रिम कार्यवाही कोर्ट के द्वारा की जाएगी।
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