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मिस ब्राडिंग और भ्रामक शब्द लिखने पर एक लाख का जुर्माना लगाया

Thu, 06 Sep 2018 12:09 AM IST
Updated Thu, 06 Sep 2018 12:09 AM IST
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मिस ब्राडिंग और भ्रामक शब्द लिखने पर एक लाख का जुर्माना लगाया
हरिद्वार। मिस ब्रांडिंग और भ्रामक शब्दों को लिखकर प्रोडक्ट बेचने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए विक्रेता, सप्लायर और निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि दोबारा से ऐसा किया और समस्त उत्पादों से भ्रामक शब्दों को मिटाया नहीं गया तो कंपनी पर कार्रवाई होगी।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के हरिद्वार तहसील प्रभारी ने 25 अगस्त 2015 को आर्यनगर चौक स्थित वरुण कुमार अरोड़ा की वीएस इंटरप्राइजेज कुमार मार्केट से क्रीम बेल बटर स्कोच फ्रोजन डिसर्ट का सैंपल भरा। उत्पाद देवयानी फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोलन हिमाचल प्रदेश से निर्मित था। उत्पाद पर लिखे शब्दों के मुताबिक उसमें भरी सामग्री पर शक के चलते हुए उसकी जांच रुद्रपुर लैब भेजा। रिपोर्ट में पैकिंग एवं लैबलिंग को नियमों के खिलाफ माना गया। इसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर किया गया। जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट डा. ललित नारायण मिश्रा ने सुनवाई करते हुए आरोपों को सही पाया। जिस पर विक्रेता पर पांच हजार रुपये, सप्लायर पर 20 हजार, निर्माण करने वाली कंपनी पर 75 हजार का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की भ्रामक बात उत्पाद पर अंकित न करें। आदेश के मुताबिक 30 दिन के अंदर जुर्माना लेखा न्यायालय में जमा करना होगा। यदि निर्धारित समय में दंड की धनराशि जमा न की गई तो भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जाएगा। वहीं दूसरे मामले में बिना लाइसेंस के बहादराबाद में खाद्य पदार्थों की दुकान चलाने पर राजीव यादव पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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