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होटल-काम्प्लेक्स में नहीं पार्किंग, होगी कार्रवाई
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बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनियां और निर्माणों की सीलिंग कार्रवाई के बाद हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) अब मानचित्र के स्वीकृत कराने के बाद भी उसके अनुसार निर्माण नहीं करने वालों पर शिकंजा कसेगा। शहरी क्षेत्र में आवासीय निर्माण मनमाने ढंग से हो रहे हैं। व्यावसायिक निर्माण में पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी जा रही है। पार्किंग नहीं होने से वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं और जाम का कारण बनते हैं।
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर करीब 25 लोगों को नोटिस जारी किए गए। 20 से ज्यादा व्यावसायिक और आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं। मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी उसके अनुसार निर्माण नहीं किया जा रहा है। शहर में होटल और कांप्लेक्स के निर्माण बिना पार्किंग की जगह छोड़े ही किए जा रहे हैं, जबकि कई मानकों को भी अनदेखा किया जा रहा है।
इस तरह के कई मामलों की शिकायतों के बाद एचआरडीए ने चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वाले करीब पांच निर्माण चिन्हित किए गए। अब इंजीनियर मौके पर जांच करेंगे। जांच में मानकों के विपरीत निर्माण होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे। मानकों को पूरा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। एचआरडीए के अधिशासी अभियंता एमएन जोशी ने बताया कि व्यावसायिक निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण होना चाहिए। मानचित्र के विपरीत होटल, कांप्लेक्स निर्माण को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश मिलते ही जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर करीब 25 लोगों को नोटिस जारी किए गए। 20 से ज्यादा व्यावसायिक और आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत किए गए हैं। मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी उसके अनुसार निर्माण नहीं किया जा रहा है। शहर में होटल और कांप्लेक्स के निर्माण बिना पार्किंग की जगह छोड़े ही किए जा रहे हैं, जबकि कई मानकों को भी अनदेखा किया जा रहा है।
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इस तरह के कई मामलों की शिकायतों के बाद एचआरडीए ने चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वाले करीब पांच निर्माण चिन्हित किए गए। अब इंजीनियर मौके पर जांच करेंगे। जांच में मानकों के विपरीत निर्माण होने पर नोटिस जारी किए जाएंगे। मानकों को पूरा न करने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। एचआरडीए के अधिशासी अभियंता एमएन जोशी ने बताया कि व्यावसायिक निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद मानकों का पालन करते हुए ही निर्माण होना चाहिए। मानचित्र के विपरीत होटल, कांप्लेक्स निर्माण को लेकर उच्चाधिकारियों के आदेश मिलते ही जल्द कार्रवाई की जाएगी।
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