{"_id":"6ad0ea0683714a29010c510b","slug":"18-samples-fail-in-food-departments-testing-haridwar-news-c-35-1-sdrn1003-155464-2026-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haridwar News: खाद्य विभाग की जांच में 18 सैंपल फेल, होटल संचालक पर मुकदमा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haridwar News: खाद्य विभाग की जांच में 18 सैंपल फेल, होटल संचालक पर मुकदमा
विज्ञापन
फोटो
हरिद्वार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मोबाइल वैन से की गई जांच में 18 सैंपल फेल पाए गए। टीम की ओर से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने ज्वालापुर के कटहरा बाजार, अनाज मंडी, जटवाड़ा पुल, कृष्णानगर कनखल, शिव मूर्ति चौक एवं मायापुर से कुट्टू आटा के 03, बादाम का 01, किशमिश का 01, गाय के दूध का 01 का सैंपल लिया। निरंजनी अखाड़ा रोड मायापुर स्थित होटल गंगा किनारे के किचन एवं रेस्टोरेंट का भी औचक निरीक्षण किया गया।
जांच में प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया। किचन में खाद्य पदार्थों का भंडारण, रखरखाव एवं निर्माण अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। होटल प्रबंधन द्वारा पेयजल एवं खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल अभिलेख, कर्मचारियों के चिकित्सकीय परीक्षण एवं प्रशिक्षण के दस्तावेज व साफ-सफाई एवं स्वच्छता के अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी चालानी कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शिव मूर्ति चौक, जस्सा राम रोड, गुजराती गली के रेस्टोरेंटों, ढाबों, मिष्ठान विक्रेताओं और परचून की दुकानों से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई। दूध एवं दुग्ध उत्पादों के 09, तेल एवं घी के 12, अनाज एवं अनाज से बने उत्पादों के 03, मिठाइयों के 14 और मसालों के 45 नमूनों लिए। जांच में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के 02, मिठाइयों के 04 और मसालों के 12 सैंपल समेत 18 फेल पाए गए।
यह खाद्य सामग्री दुकानों से उठवाकर नष्ट करा दी गई। भीमगौड़ा स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध मानकों के उल्लंघन पर कोर्ट में वाद दायर किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की योगेंद्र पांडेय ने बिना लाइसेंस कारोबार करने पर कोर्ट में मुकदमे दायर किए गए।
विज्ञापन
हरिद्वार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रहे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मोबाइल वैन से की गई जांच में 18 सैंपल फेल पाए गए। टीम की ओर से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए गए। जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने ज्वालापुर के कटहरा बाजार, अनाज मंडी, जटवाड़ा पुल, कृष्णानगर कनखल, शिव मूर्ति चौक एवं मायापुर से कुट्टू आटा के 03, बादाम का 01, किशमिश का 01, गाय के दूध का 01 का सैंपल लिया। निरंजनी अखाड़ा रोड मायापुर स्थित होटल गंगा किनारे के किचन एवं रेस्टोरेंट का भी औचक निरीक्षण किया गया।
विज्ञापन
जांच में प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाया गया। किचन में खाद्य पदार्थों का भंडारण, रखरखाव एवं निर्माण अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था। होटल प्रबंधन द्वारा पेयजल एवं खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल अभिलेख, कर्मचारियों के चिकित्सकीय परीक्षण एवं प्रशिक्षण के दस्तावेज व साफ-सफाई एवं स्वच्छता के अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी चालानी कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त वीरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में शिव मूर्ति चौक, जस्सा राम रोड, गुजराती गली के रेस्टोरेंटों, ढाबों, मिष्ठान विक्रेताओं और परचून की दुकानों से खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच की गई। दूध एवं दुग्ध उत्पादों के 09, तेल एवं घी के 12, अनाज एवं अनाज से बने उत्पादों के 03, मिठाइयों के 14 और मसालों के 45 नमूनों लिए। जांच में दूध एवं दुग्ध उत्पादों के 02, मिठाइयों के 04 और मसालों के 12 सैंपल समेत 18 फेल पाए गए।
यह खाद्य सामग्री दुकानों से उठवाकर नष्ट करा दी गई। भीमगौड़ा स्थित एक रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध मानकों के उल्लंघन पर कोर्ट में वाद दायर किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुड़की योगेंद्र पांडेय ने बिना लाइसेंस कारोबार करने पर कोर्ट में मुकदमे दायर किए गए।