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दो हजार भवन स्वामियों ने पांच फीसदी कर छूट का लाभ उठाया

Fri, 04 May 2018 11:12 PM IST
Updated Fri, 04 May 2018 11:12 PM IST
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दो हजार भवन स्वामियों ने पांच फीसदी कर छूट का लाभ उठाया

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अमर उजाला ब्यूरो
हरिद्वार।
नगर निगम ने व्यावसायिक संपत्ति का अप्रैल में टैक्स जमा करने पर पांच फीसदी छूट दी तो उसकी झोली भर गई। साथ ही 2126 भवन स्वामियों को भी लाभ हुआ। नगर निगम को पांच फीसदी छूट का लाभ देने से 83 लाख 65 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर व्यावसायिक संपत्ति करदाताओं को अप्रैल में टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी गई। कर एवं राजस्व अधीक्षक रमेश रावत ने बताया कि कनखल एवं मध्य हरिद्वार सर्किल से 589, ज्वालापुर सर्किल से 1200 और हरिद्वार क्षेत्र से 337 व्यावसायिक संपत्ति करदाताओं ने टैक्स जमाकर पांच प्रतिशत छूट का लाभ उठाया है। उन्होंने बताया नगर निगम पुराने क्षेत्र के अंतर्गत 3200 व्यावसायिक संपत्तियां है, जिसके सापेक्ष अप्रैल माह में 2126 संपत्तियों का टैक्स जमा हुआ है। जिन लोगों ने बार-बार के प्रयास के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध अब सख्ती की जाएगी।
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दस के खिलाफ आरसी कटी
नगर आयुक्त नितिन सिंह भदौरिया ने वर्ष 2015 से व्यावसायिक संपत्ति का टैक्स अदा नहीं करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने शुक्रवार को दस व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों के विरुद्ध आरसी काट कर कलेक्टर को भेज दी है। प्र्रबंधक गुरुकुल फार्मेसी पर 7.50 लाख रुपये, कृष्णकुमार अरोडा के होटल सुगंधा डीलक्स भूपतवाला पर 4.50 लाख रुपये, खड़खड़ी होटल नटराज पर 1.47 लाख रुपये, होटल पैराडाइज खड़खड़ी पर 3 लाख रुपये, प्रशांत शर्मा होटल लार्डस प्लाजा भूपतवाला पर 1.50 लाख रुपये, होटल चोटीवाला पर 4.50 लाख रुपये, होटल पैराडाइज भूपतवाला पर तीन लाख रुपये, होटल शिव साईं पर 1.35 लाख रुपये, रवि दत्त बड़ा बाजार पर 25 हजार रुपये और बड़ा बाजार निवासी हरि प्रसाद पर 25 हजार रुपये टैक्स बकाया होने पर उनसे वसूली के लिए कलेक्टर से अनुरोध किया गया है।
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