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Champawat News: दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Fri, 12 Sep 2025 10:58 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 12 Sep 2025 10:58 PM IST
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Youth convicted of rape sentenced to 20 years rigorous imprisonment
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद करन कश्यप (22) को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराया। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता से संबंध बनने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अक्तूबर 2023 में पीड़िता की मां ने टनकपुर थाने में तहरीर देकर कहा था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर साथ ले गया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी पीड़िता को पीलीभीत, बरेली, हरिद्वार, देहरादून ले गया। इस दौरान उसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। हालांकि अदालत में पीड़िता की मां ने शारीरिक संबंध बनने की बात से इन्कार किया। पीड़िता भी जबरदस्ती होने से मना करती रही। कोर्ट में बताया गया कि मार्च 2025 में दोनों शादी कर चुके हैं। संवाद
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