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साप्ताहिक बंदी में बंद नहीं थी 14 दुकानें, चालान हुआ

Sun, 01 Jul 2018 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूराे चंपावत
अमर उजाला ब्यूराे चंपावत Updated Sun, 01 Jul 2018 11:57 PM IST
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Weekly captives were not closed in 14 shops, invoices occurred
चंपावत में दुकान खुलने पर चालान करती श्रम प्रर्वतन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट। - फोटो : अमर उजाला
 साप्ताहिक बंदी का अनुपालन नहीं करने पर क्षेत्र की 14 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टनकपुर की श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने रविवार को जिला मुख्यालय और लोहाघाट में छापा मर लोहाघाट में आठ और जिला मुख्यालय में छह दुकानों का चालान किया।
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टनकपुर की श्रम प्रर्वतन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने रविवार को छापामार अभियान चलाया, तो लोहाघाट में आठ दुकानें खुली मिली। जबकि चंपावत में छह दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों ही जगह साप्ताहिक बंदी के दौरान फर्नीचर, हार्डवेयर, ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, फोटो, कलर लैब, आभूषण, वस्त्रालय और टेलर की दुकानें खुली पाई गई। जिसके बाद इन सभी दुकानों का चालान किया गया। इसके अलावा सात निर्माणाधीन दुकानें खुली मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई।  
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बाल श्रम पर लगाई फटकार, चेतावनी देकर छोड़ा  
औचक मुआयने के दौरान एक दुकान में 14 साल से कम उम्र का बच्चा पाए जाने पर दुकानदार को कड़ी फटकार लगाई गई। दुबारा बाल श्रम पर कार्रवाई की चेतावनी दी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने दुकान स्वामियों को बाल श्रम कानून की जानकारी दी। कहा गैर खतरनाक स्थान पर 14 साल से कम और खतरनाक स्थान पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी कराना जुर्म है। उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और दो साल की सजा हो सकती है।  
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ये दुकानें मुक्त होती हैं साप्ताहिक बंदी से  
साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानें खुली पाए जाने पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने भविष्य में भी कार्रवाई करने की बात कही है। साप्ताहिक बंदी से दवाइयां, होटल, मिठाई, सब्जी, दुग्ध उत्पाद और पान की दुकानें मुक्त होती हैं। इनके अलावा अन्य दुकानें खुली पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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