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अब स्थानांतरित शिक्षक नहीं हो सकेंगे कार्यमुक्त
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चंपावत। राज्य में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा। कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण न कराए जाने के संबंध में नया आदेश जारी कर दिया गया है। अब किसी शिक्षक ने अगर नई तैनाती पर भी ज्वाइन कर लिया है तो उसको फिर से पूर्व तैनाती पर भेजा जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग की ओर से बताया गया कि माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के सात जनवरी को स्थानांतरण किए गए हैं किंतु आठ जनवरी को राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत किसी भी कर्मचारी-शिक्षक को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण नहीं कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि इस बीच यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानांतरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे निष्प्रभावी करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानांतरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अगले आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य शिक्षाधिकारी ने बताया कि यदि कोई शिक्षक कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर पहुंच गया हो तो उसे तत्काल उसके पूर्ववर्ती विद्यालय में वापस करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
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माध्यमिक शिक्षा अनुभाग की ओर से बताया गया कि माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के सात जनवरी को स्थानांतरण किए गए हैं किंतु आठ जनवरी को राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के दृष्टिगत किसी भी कर्मचारी-शिक्षक को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण नहीं कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि इस बीच यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानांतरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे निष्प्रभावी करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानांतरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अगले आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य शिक्षाधिकारी ने बताया कि यदि कोई शिक्षक कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर पहुंच गया हो तो उसे तत्काल उसके पूर्ववर्ती विद्यालय में वापस करना सुनिश्चित कराया जाएगा।
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