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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को आठ वर्ष कठोर कारावास

Fri, 17 Apr 2026 10:45 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 17 Apr 2026 10:45 PM IST
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PSC Acting Main Cast Updated for Eight Years
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के दोषी को आठ वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार 27 जून 2022 को पुलिस ने चंपावत कोतवाली क्षेत्र में यातायात वाहन चेकिंग अभियान चलाया। तभी यूके 03 बी 2830 नंबर की एक मोटरसाइकिल तेज गति से पहुंची। पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोक लिया और चालक की तलाशी ली। इस दौरान मुड़िया तेली नवाबगंज बरेली निवासी राम किशोर (33) के पास से 757 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने उसे मौके पर गिरफ्तार कर कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की इसके बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था।
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बुधवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी को दोष सिद्ध करार दिया।

दोषी राम कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (2) (बी) के अपराध में आठ वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को आठ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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