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अब खनन सामग्री के लिए जारी होगा ई रवन्ना

Fri, 03 Feb 2017 10:06 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत Updated Fri, 03 Feb 2017 10:06 PM IST
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जिले में अब किसी भी प्रकार का खनिज और खनन सामग्री के लिए ई रवन्ना (अनुमति पत्र) जारी किया जाएगा। इसके लिए खनन कारोबारियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से राज्य में चंपावत सहित चार अन्य जिलों में पायलट परियोजना के तहत खनन सामग्री के लिए ई रवन्ना जारी किए जा रहे हैं। ई रवन्ने जारी होने के बाद जहां विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को मैनुअल तरीके से होने वाले काम से मुक्ति मिलेगी, वहीं किसी भी प्रकार के अवैध खनन के कारोबार पर भी अंकुश लग सकेगा।

देश में नोटबंदी के बाद जहां कैशलेस और डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं रियल स्टेट और अन्य कारोबार में भी नकदी के लेनदेन को डिजिटाइलेशन किया जा रहा है। इसी दिशा में खनन कारोबार को भी वित्तीय नियंत्रण में लिया जा रहा है। ई रवन्ने की प्रक्रिया लागू होने के बाद रवन्नों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा।
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अब तक पट्टाधारकों की ओर से एक ही रवन्ने में कई कई बार खनन सामग्री इधर से उधर की जाती थी, लेकिन ई रवन्ने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से रवन्ने में दिनांक, समय आदि दर्ज होने के कारण रवन्ने में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं की जा सकेगी। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई पिथौरागढ़ के सर्वेक्षक ईश्वरी साह ने बताया कि पिथौरागढ, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में खनन कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही शुरू हो गए हैं, जबकि चंपावत जिले में छह फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। इससे पूर्व विभाग की ओर से खनन कारोबारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताओं की जानकारी दी जा रही है। 
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निश्चित समय में खत्म हो जाएगी ई रवन्ने की वैधता
 खनन कारोबार के लिए जारी किए जाने वाले ई रवन्ने की वैधता एक निर्धारित समय में स्वत: ही समाप्त हो जाएगी। खनन सामग्री स्थल से रवाना होने वाले वाहन को जारी किए जाने वाले ई रवन्ने में निर्धारित स्थल तक पहुंचने की दूरी, उसे तय करने में लगने वाला अनुमानित समय भी दर्शाया जाएगा। जिसके बाद निश्चित समय में ई रवन्ने की वैधता खत्म हो जाएगी और उसके बाद वाहन की खनन सामग्री को अवैध माना जाएगा।



वाहन खराब होने पर फोटो सहित करना होगा ईमेल
 यदि किसी कारणवश ई रवन्ना के साथ खनन सामग्री लेकर रवाना हुआ वाहन मार्ग में कहीं पर खराब हो गया तो, वाहन चालक को तत्काल वाहन के फोटो के साथ विभाग को ईमेल अथवा अन्य माध्यम से जानकारी विभाग को देनी होगी। ऐसा न किए जाने पर भी खनन सामग्री को अवैध माना जाएगा।
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