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Champawat News: शराब तस्करी में 15 हजार रुपये का अर्थदंड
Thu, 17 Oct 2024 10:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Thu, 17 Oct 2024 10:34 PM IST
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चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी की अदालत ने शराब तस्करी के ढाई वर्ष पुराने मामले में दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के दोषी टाक करायत निवासी राकेश फर्त्याल को 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड ने देने पर दोषी को 10 दिन का कारावास भोगना होगा। पुलिस ने कोलीढेक पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त से 17 पेटी शराब बरामद की थी। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया था। संवाद
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