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प्रलोभन और झांसे में न आकर कानून का पालन करें

Mon, 20 Nov 2017 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, लोहाघाट (चंपावत)।
अमर उजाला ब्यूरो, लोहाघाट (चंपावत)। Updated Mon, 20 Nov 2017 11:16 PM IST
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Do not fall in temptation and hoax and follow the law
नेपाल सीमा से लगे रौंसाल में लोगों को कानूनी जानकारियां देते जिला जज। - फोटो : अमर उजाला
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नेपाल सीमा से लगे रौंसाल में विधिक शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी जानकारियां दी गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज प्रेम सिंह खिमाल ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए उसके बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी।
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 जिला जज ने कहा कि थोड़ा सा प्रलोभन देकर भोले भाले लोगों को चरस, अफीम और मानव तस्करी में लगाया जा रहा है। अधिकांश मामलों में मुख्य आरोपी तो बच जाते हैं, लेकिन इन्हें लाने ले जाने वाले व्यक्ति फंस जाते हैं। उन्होंने लोगों से किसी प्रलोभन और झांसे में न आकर कानून का पालन करने की बात कही। सीजेएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने जिला विधिक प्राधिकरण के उद्देश्यों, व उनसे मिलने वाली सहायताओं की जानकारी दी। तहसीलदार नीलू चावला, जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट, लोहाघाट बार अध्यक्ष विपिन पुनेठा, डीजीसी सुनील खर्कवाल, रमेश उप्रेती, एपीओ आलोक पांडेय, एसआई सुभाष पंत ने एफआईआर, एनडीपीएस एक्ट, मोटर दुर्घटना अधिनियम, महिलाओं को मिलने वाले कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। संचालन डीजीसी भाष्कर मुरारी ने किया। इस मौके पर रेंजर दीप जोशी, अधिवक्ता सुरेश जोशी, बीडी जोशी, एसडी ओझा आदि मौजूद थे।
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