{"_id":"58f8f91e4f1c1bde6b4717cd","slug":"district-panchayat-champawat","type":"story","status":"publish","title_hn":"ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा संपत्ति और विभव कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा संपत्ति और विभव कर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
Updated Thu, 20 Apr 2017 11:38 PM IST
विज्ञापन
जिला पंचायत चंपावत
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंपावत। जिला पंचायत जल्द संपत्ति और विभव कर लागू कर सकता है। बृहस्पतिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष खुशाल सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में इस टैक्स पर विचार किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार से होने वाली सालाना 80 हजार रुपये से अधिक की आय पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। अध्यक्ष ने जिला पंचायत के राजस्व को बढ़ाने के लिए सदस्यों से सुझाव भी मांगे।
विज्ञापन
फरवरी 2016 में लोगों के विरोध के चलते लदान-ढुलान पर टैक्स वसूलने को स्थगित कर दिया गया था। अलबत्ता बृहस्पतिवार की बैठक में लदान-ढुलान से राजस्व वसूलने के लिए दरों में संशोधन करने पर विचार करने पर सहमति जताई गई। साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 के बजट पर भी मंथन हुआ। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार के संचालन में हुई बैठक में जिला पंचायत सदस्य बसंत पुनेठा, उमाशंकर भट्ट, भोला सिंह बोहरा, गोविंद सामंत, मुकेश कुमार, पुष्कर बोहरा, उर्मिला चंद, उषा गुरंग, मीना देवी आदि मौजूद थे।
विज्ञापन