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शराब पीकर उत्पात मचाया तो लगेगा गुंडा एक्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत
Updated Sun, 28 Feb 2016 10:02 PM IST
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एसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। रविवार को हुई क्राइम कंट्रोल मीटिंग में उन्होंने कहा कि शराब का अवैध काम करने वाले और होटल, ढाबों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मानव अथवा जानवर तस्करी मेें लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करने की बात कही गई। निर्देशों की हीलाहवाली पर थानेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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एसपी ने अजनबियों के सत्यापन के साथ ही संदिग्ध लोगों की सूची थाने और चौकी स्तर पर रखने की हिदायत दी। कहा कि फड़ फेरी लगाने वालों का अनिवार्य सत्यापन हो, साथ ही होटल, वर्कशाप, कारपेंटर, आभूषण विक्रेता के प्रतिष्ठान में काम करने वाले कार्मिकों के सत्यापन और दुकानों में कार्मिकों की आईडी रखना सुनिश्चित करने को कहा गया। इस काम में हीलाहवाली पर पुलिस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। सम्मन वारंट, कुर्की वारंट, नोटिस की तामील समय से करने को कहा गया। बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिए। बैठक में सभी थानों के प्रभारी सहित तमाम दरोगा मौजूद थे।
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...तो एक माह में होगा खुलासा
एसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 2015 तक के लंबित अभियोगों का 31 मार्च तक निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। पुलिस जून 2015 में चंपावत से हुई जीप चोरी का अब तक खुलासा नहीं कर सकी है। इसी तरह टनकपुर से दो माह पहले चोरी गई जीप, बनबसा से बाइक चोरी सहित कई मामलों का अब तक पता नहीं लग सका है।
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