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खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस न मिलने पर 12 को नोटिस

Sun, 31 Oct 2021 07:09 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 31 Oct 2021 07:09 PM IST
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Notice to 12 for not getting license to sell food items
खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता को लेकर दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खां ने बगोली, नारायणबगड़, मींग गदेरा, कुलसारी और थराली बाजार में मिठाई, होटल, रेस्टोरेंट और किराना की 14 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 12 दुकानों में खाद्य सामग्री विक्रय का लाइसेंस न मिलने पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया और एक सप्ताह में लाइसेंस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
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नारायणबगड़ में एक मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उन्होंने दुकानदारों को त्योहारों को देखते हुए गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री विक्रय करने, प्रतिष्ठानों में सफाई रखने, दुकानों में कार्यरत कर्मियों का चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बनाने, कोविड-19 के तहत मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खां ने बताया गया कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर 6 माह की सजा व 2 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इस मौके पर थराली के तहसीलदार रविशाह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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