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छेड़छाड़ मामले में दंपति को कैद व जुर्माना
ब्यूरो/ अमर उझाला, गोपेश्वर
Updated Wed, 30 Nov 2016 09:16 PM IST
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न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने युवती से छेड़छाड़ के मामले में दंपति को दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इनमें पति को दो वर्ष का कठोर कारावास और पांच हजार के अर्थदंड और उसकी पत्नी को तीन माह का कठोर कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
घटना 5 अक्तूबर 2015 की है। जनपद के एक गांव में पीड़ित युवती के पिता ने क्षेत्रीय पटवारी को तहरीर देकर सुभाष सती और उसकी पत्नी पूनम सती पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। क्षेत्रीय पटवारी ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने मामले में पति-पत्नी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल व परिवादी की ओर से अधिवक्ता भूपाल सिंह व मदन मिश्रा ने पैरवी की।
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घटना 5 अक्तूबर 2015 की है। जनपद के एक गांव में पीड़ित युवती के पिता ने क्षेत्रीय पटवारी को तहरीर देकर सुभाष सती और उसकी पत्नी पूनम सती पर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। क्षेत्रीय पटवारी ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
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यह मामला न्यायालय में चल रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने मामले में पति-पत्नी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सीमा भेतवाल व परिवादी की ओर से अधिवक्ता भूपाल सिंह व मदन मिश्रा ने पैरवी की।
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