{"_id":"573dd9594f1c1b0858ac7279","slug":"dowery-case-in-gopeshwar","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेज हत्या में पति को छह वर्ष की कैद ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दहेज हत्या में पति को छह वर्ष की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चमोली (गोपेश्वर)
Updated Thu, 19 May 2016 08:48 PM IST
विज्ञापन
जेल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने दहेज हत्या के मामले में पति को छह वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को तीस हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटना वर्ष 2014 की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2009 में कौंज-पोथनी निवासी महावीर सिंह की शादी पपड़ियाणा निवासी भीम सिंह की पुत्री ऊषा से हुई थी।
विज्ञापन
20 अक्तूबर 2014 को ऊषा के परिजनों ने उसे अधजली हालत में जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया था, जहां 24 अक्तूबर को ऊषा की मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता भीमसिंह ने उसके पति महावीर के खिलाफ थाना चमोली में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था।
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आरोपी पति महावीर सिंह को छह वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने की। ब्यूरो
विज्ञापन